सूचना का अधिकार

आरटीआई

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) के अनुसार केएपीएल पर जानकारी

I संगठन, कार्य और कर्तव्य के विवरण
II केएपीएल अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
III निर्णय लेने की प्रक्रिया (संगठन चार्ट) में अपनाई जा रही प्रक्रिया
IV केएपीएल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
V केएपीएल द्वारा या उसके नियंत्रण में या केएपीएल कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए धारित नियम और विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख
VI केएपीएल या उसके नियंत्रण में धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
VII नीति के निर्माण या इसके कार्यान्वयन के संबंध में जनसामान्य के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व या परामर्श के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण
VIII बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ गठित हैं, जो केएपीएल के अंश के रूप में या उनकी सलाह इस पर करने लिए गठित है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए भी होती हैं या इस तरह की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए अभिगम्य हैं
IX केएपीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
X इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली सहित केएपीएल के प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
XI केएपीएल की प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जो सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय के विवरण को दर्शाता है और किए गए वितरण पर रिपोर्ट करता है।
XII सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है
XII केएपीएल द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
XIV केएपीएल के पास उपलब्ध या उनके द्वारा धारित सूचना के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित विवरण
XV नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित है, तो उसका कार्य समय भी शामिल हो
XVI लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
XVII अन्य उपयोगी जानकारी

क) अभिलेखों की जानकारी और निरीक्षण की मांग करने की प्रक्रिया

ख) जानकारी मांगने का प्रारूप (फार्म ए)

ग) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रारूप (फार्म बी)

घ) अपीलीय प्राधिकारियों से अपील के लिए प्रारूप (प्रपत्र सी)

XVIII कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है:

क) बड़े दंड की कार्यवाही के लिए मामूली दंड के लिए लंबित

ख) मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया

  1. संगठन, कार्य और कर्तव्य के विवरण:

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) की स्थापना 13-03-1981 को भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के संयुक्त क्षेत्र की कंपनी के रूप में हुई थी। कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से भारत सरकार और कर्नाटक सरकार द्वारा शेयर धारित हैं। भारत सरकार द्वारा शेयर होल्डिंग पैटर्न 59.17% और कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केएसआईआईडीसी) द्वारा 40.83% है। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी रु.15 करोड़ है, जो प्रत्येक रु.100/- के मूल्य पर 15,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। आज की तारीख के अनुसार प्रदत्त पूंजी रु.13.49 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार की ओर से रु.798.18 लाख और कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार की ओर से रु.550.82 लाख शामिल हैं। केएपीएल भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल विभाग के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी- II सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। केएपीएल जीवन रक्षक औषधियों और अन्य दवाओं का निर्माण करता है।

केएपीएल एक अग्रणी केन्द्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह आईएसओ 9001: 2008 कंपनी है। कंपनी की स्थापना से ही, यह लाभ कमाता आ रहा है और सस्ती कीमतों पर दवाओं की आपूर्ति कर रहा है।

कंपनी का विज़न

“सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के निर्माण और विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना”।

कंपनी का मिशन

  1. अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए विनिर्माण सुविधाओं का होना।
  2. हर वर्ष निर्यात और निजी व्यापार बाजार में कम से कम 10% वृद्धि हासिल करने के लिए विपणन प्रयासों को मजबूत करना।
  3. ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना।
  4. उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रेरित बहु कुशल मानव संसाधन विकसित करना।

 

केएपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, कारखाना और शाखा कार्यालय का पता:

मुख्य व्यवसायिक कार्यालय फैक्टरी
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, “अर्का – द बिजनेस सेंटर”, प्लॉट नंबर: 37, साइट नंबर: 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण, बैंगलोर-560058
फोन नंबर. 080-23571590
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, नं.14, दूसरा फेस, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूर – 560 058
फोन नंबर: 080-28395186 / 87/88

शाखाएँ :

दक्षिण – पश्चिम

क्रम सं. शाखा का पता क्रम सं. शाखा का पता
01 के.ए.पी.एल. नया नं. 4 पुराना नंबर 208, भूतल, 16वाँ क्रॉस, सीएचबीएस, एम.सी.ले आउट
वाटर टैंक के पास, विजया नगर बेंगलूर -560040
फोन नंबर.080-41137653
02 के.ए.पी.एल. नं.41 / 1690सी, पुल्लेपडी क्रॉस रोड, एर्नाकुलम, कोचीन – 682018, केरल
फोन नंबर 0484-2367374
03 के.ए.पी.एल. पुराना नंबर.58, नया नंबर. 074, लॉयड्स रोड, रोयपेट्टा, चेन्नई – 600 014
फोन नंबर 044-42185482
04 के.ए.पी.एल. डी.ओ.3-6-370/ 2, गली नंबर 2, हिमायत नगर, हैदराबाद – 500 029
फोन नंबर. 040-27642172
05 के.ए.पी.एल. गला नं.7, बिल्डिंग नं. 4, प्रथम तल, श्री अरिहंत कंपाउंड, कलहेर, भिवंडी – 421 302
फोन नंबर 022-22277233
06 के.ए.पी.एल (फार्मा), सी/17 भूतल, अभिषेक कॉम्प्लेक्स, एनआर. असरवा ओवर ब्रिज, सिविल रोड, असरवा, अहमदाबाद – 380 016               फोन नंबर 079-22173023
07 के.ए.पी.एल (एग्रोवेट), नं.बी/10/1, तुलसी एवेन्यू, जामनगर ट्रांजिट के पीछे, अलफा होटल के पास, एनएच -8, एएसएलएएलआई अहमदाबाद – 382 425
02718-261684
08 के.ए.पी.एल, 144, प्रथम तल, जोन- I, एम.पी. नगर,  भोपाल – 462 011 (म.प्र.)
फोन नंबर.0755-4270323
09 के.ए.पी.एल, एच.नं.10,54 -20 /6-9 / 10, 3 लेन,
केडीजी ऑफिसर्स कॉलोनी, गुरुनानक कॉलोनी के पास, विजयवाड़ा – 521104, जिला. कृष्णा, आ.प्र.
फोन नंबर.0866-2540007

पूर्वोत्तर

क्रम सं. शाखा का पता क्रम सं. शाखा का पता
10 के.ए.पी.एल 266-267, पहला तल, डीडीए कार्यालय परिसर, साइकिल मार्केट, झंडेवाला विस्तार,  नई दिल्ली – 110055
फोन नं.011-43539543
11 के.ए.पीएल एससी0-2413-2414, प्रथम तल,  सेक्टर.22-सी, चंडीगढ़ – 160 022
फोन नंबर 0172-5019779
12 के.ए.पी.एल, सीसी-299 (ए), गोले बाज़ार, जवाहर नगर, जयपुर – 302 004
फोन नंबर 0141-2655888
13 के.ए.पी.एल. एन./सी- IX, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग पटना – 800020
फोन नंबर.0612-2354766
14 के.ए.पी.एल. सुधा सोपान बिल्डिंग, नरेश चौक, कश्यप विहार, ओप.अशोक नगर रोड नं.03, रांची -834 002. (झारखंड)
फ़ोन नं। 0651-2245014
15 के.ए.पी.एल.बी-61, प्रथम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ – 226 024
फोन नं.0522-4049630
16 के.ए.पी.एल.
सं.254ए, एन.एस.सी. बोस रोड, कोलकाता  – 700 047
फोन नंबर 033-24818661
17 के.ए.पी.एल 141, बापूजीनगर, भूबनेश्वर- 751 009 (ओडिशा)
फोन नंबर 0674-2597623
18 के.ए.पीएल नं.8-ए, रीक्रिएशन ग्राउंड, चौबे कॉलोनी, रायपुर – 492 001. छत्तीसगढ़
फोन नंबर 0771-2254060

II. केएपीएल अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और कर्तव्य:

केएपीएल रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी के अधिकारियों की शक्तियों को संगठन में सभी स्तरों पर अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य समय-समय पर सौंपे जाते हैं।

III. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जा रही कार्यविधि (संगठन चार्ट):

केएपीएल के पास पर्यवेक्षण और जवाबदेही के पर्याप्त चैनलों के साथ निर्णय लेने की एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली है। किसी भी प्रकृति के निर्णयों की आवश्यकता वाले प्रस्तावों को संबंधित विभाग/शाखाओं में और कॉर्पोरेट स्तर पर उचित स्तर पर निर्णय प्रारम्भ किया जाता है। प्रस्ताव आम तौर पर अनुमोदन के लिए विभाग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (एमडी) के माध्यम से पारित किया जाता है। वित्तीय निहितार्थ वाले सभी प्रस्तावों को वित्त विभाग के माध्यम से भेजा जाता है। विभिन्न अनुमोदन प्राधिकारियों को सौंपे गए अधिकार स्पष्ट रूप से केएपीएल के “शक्तियों का प्रत्यायोजन” दस्तावेजों में लिखे गए हैं।

अपेक्षित होने पर, निर्णय लेने की सुविधा के लिए आवश्यक विभागीय समितियाँ बनाई जाती हैं।

प्रमुख नीति संबंधी निर्णयों और एम.डी. की शक्तियों के प्रत्यायोजन से परे निर्णय को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रसूत किए जाते हैं। केएपीएल का संगठन चार्ट नीचे संलग्न है:

केएपीएल का संगठन चार्ट

 IV. कार्यों के निर्वहन के लिए केएपीएल द्वारा निर्धारित मानदंड:

मिशन और विजन स्टेटमेंट में कार्यों के निर्वहन के मानदंड स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं

V.  कार्यों के निर्वहन के लिए केएपीएल या अपने अधीन के या केएपीएल कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे नियम और विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख रिकॉर्ड :

महत्वपूर्ण आंतरिक नियम, विनियम, मैनुअल और अभिलेख, जो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में उपयोग किए जाते हैं, नीचे दिए गए हैं:

  • कंपनी व्यवहार से संबंधित मामले
    • ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम
    • सरकार के दिशा निर्देश
    • समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देश
    • मिनट्स बुक में शामिल सामान्य बैठक में शेयरधारकों का निर्णय
    • मिनट्स बुक में शामिल निदेशक मंडल और बोर्ड की उप-समितियों द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय
    • बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता
    • कंपनी के अधिकारियों के पक्ष में जारी सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी
  • वित्त और लेखा से संबंधित मामले
    • लेखांकन नीतियां
    • लेखांकन मानक
    • लेखांकन मैनुअल
  • संकर्म, संविदा, वाणिज्य, प्रापण आदि से संबंधित मामले
    • खरीद मैनुअल
    • स्टोर मैनुअल
    • प्रापण और संकर्म नीति
  • केएपीएल कर्मचारियों से संबंधित स्थापना के मामले
    • केएपीएल नियम (आचरण, अनुशासन और अपील), कर्मचारी हैंडबुक
    • अवकाश संबंधी नियम
    • चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम
    • भर्ती / पदोन्नति नीतियां
    • गृह निर्माण अग्रिम के लिए ब्याज सब्सिडी से संबंधित नियम
    • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की भर्ती और पदोन्नति के बारे में निर्देश।
    • भंडार मैनुअल
    • अ.पि.वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भर्ती के बारे में निर्देश।
    • या.भत्ता/डी.ए. नियम
  • संयंत्र संचालन
    • समझौता ज्ञापन
    • संचालन मैनुअल
  • मानव संसाधन विकास और सामुदायिक विकास
    • प्रशिक्षण नीतियां

VI.  केएपीएल या उसके अधीन नियंत्रित द्वारा धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

कंपनी द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:

  • निगमन से संबंधित दस्तावेज
  • बोर्ड की बैठक और सामान्य बैठकों से संबंधित दस्तावेज
  • लेखा से संबंधित दस्तावेज
  • संविदा, वाणिज्य आदि से संबंधित दस्तावेज
  • संयंत्र संचालन से संबंधित दस्तावेज

VII.  किसी भी व्यवस्था का विवरण, जो कि नीति के निर्माण या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है:

कंपनी हर वर्ष अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करती है। जनता केएपीएल की वेबसाइट www.kaplindia.com पर अपने सुझाव, टिप्पणियों और अभ्युक्तियों को दर्ज कर सकती है।

VIII. बोर्डों, परिषदों, समितियों और दो या दो से अधिक व्यक्तियों सहित केएपीएल के भाग के रूप में या उसकी सलाह के उद्देश्य से गठित अन्य निकायों का कथन, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या इस तरह की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ पहुँच में हैं :

बोर्डों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को जनता के लिए सुलभ पहुँच नहीं बनाया जाता है क्योंकि केएपीएल के व्यवसाय की प्रकृति एक वाणिज्यिक प्रकृति है।

IX.  केएपीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :

X. केएपीएल अधिकारियों और कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है जैसे कि इसके विनियमों में प्रदान की गई है:

वेतन और भत्ते :

कार्यपाल:

ग्रेड पदनाम वेतनमान (रु.)
JE-0 कनिष्ठ कार्यपालक 27000 – 80000
JE-1 कनिष्ठ कार्यपालक-I 29000 – 100000
E-0 कार्यपालक 30000 – 120000
E-1 सहायक प्रबंधक 40000 – 140000
E-2 उप प्रबंधक 50000 – 160000
E-3 प्रबंधक 60000 – 180000
E-4 वरिष्ठ प्रबंधक 70000 – 200000
E-5 सहायक महाप्रबंधक 80000 – 220000
E-6 उप महाप्रबंधक 90000 – 240000
E-7 महाप्रबंधक 100000 – 260000

गैर-कार्यपालक :

ग्रेड पदनाम वेतनमान (रु।)
N1 13750-28000
N2 15000-32000
W0 उप स्टाफ 15500-35000
W1 लिपिक-सह-टाइपिस्ट/ऑपरेटर IV/तकनीशियन IV 16000-38000
W2 कनिष्ठ सहायक II/ऑपरेटर III/तकनीशियन III 17000-41000
W3 कनिष्ठ सहायक/ऑपरेटर II/तकनीशियन II/पीएसआर-IV 17750-45000
W4 सहायक/ऑपरेटर I/तकनीशियन I/पीएसआर -III 18500-49000
W5 वरिष्ठ सहायक/वरिष्ठ ऑपरेटर II/वरिष्ठ तकनीशियन II/पीएसआर-II/विश्लेषक II 20000-54000
W6 समन्वयक/वरिष्ठ तकनीशियन – I/वरिष्ठ ऑपरेटर-I/पीएसआर-I/विश्लेषक I 21000-62000
W7 पर्यवेक्षक/ वरिष्ठ पीएसआर 23000-78000

नोट: उपरोक्त के अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नियम के अनुसार छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, रियायती कैंटीन की सुविधाएं, भविष्य निधि, प्रोत्साहन आदि भी कंपनी के नियमों के अनुसार दिए जाते हैं।

XI.  केएपीएल की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट, जो सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण भुगतान पर रिपोर्ट के विवरण का संकेत देता है:

केएपीएल उन निवेश निर्णयों के लिए पूंजीगत बजट तैयार करता है जिन्हें बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। स्वीकृत बजट आबंटनों में शामिल परियोजनाओं/मदों को संबंधित वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी। उक्त प्रदर्शन पर निगरानी रखी जाती है। कंपनी के प्रत्येक विभाग के लिए भी बजट तैयार किया जाता है। किसी दिए गए वर्ष के दौरान प्रतिबद्धता और व्यय के लिए विशिष्ट आबंटन के साथ परियोजनाओं/मदों के लिए स्वीकृतियां दी जाती हैं। वर्ष के प्रारम्भ से पहले अनुमानों को अग्रिम में बनाया जाता है।

XII.  सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है:

लागू नहीं

XIII.  केएपीएल द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण:

केएपीएल किसी भी रियायत, परमिट या प्राधिकरण को मंजूरी नहीं देता है।

XIV. केएपीएल द्वारा धारित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में विवरण :

सामग्री प्रबंधन, स्टॉक, बिक्री, आर एंड डी, वित्त और एचआर आदि जैसे सभी निर्माण कार्यों से संबंधित डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं। कर्मचारियों को जरूरत के आधार पर इस डेटा तक पहुंच प्रदान की गई है।

XV. नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय का कार्य समय भी शामिल है, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है :

केएपीएल कोई सार्वजनिक पुस्तकालय का अनुरक्षण नहीं करता है।

XVI.  लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण:

 

नाम पद कार्यालय का पता संभाले जा रहे विशिष्ट अनुरोध क्षेत्र
सुप्रिया कुलकर्णी कंपनी सेक्रेटरी उप महाप्रबंधक (प्रशासन) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, “अर्का – द बिजनेस सेंटर”, प्लॉट नंबर: 37, साइट नंबर: 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण, बैंगलोर-560058
फोन नंबर.  080-23571590
फैक्स: 080-23371350 ई-मेल: cs@kaplindia.com
अपीलेट अथॉरिटी (एए)
श्री एस.एन. सुरेश वरिष्ठ प्रबंधक कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, “अर्का – द बिजनेस सेंटर”, प्लॉट नंबर: 37, साइट नंबर: 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण, बैंगलोर-560058फोन नंबर (0) 080-23571590
फैक्स: 080-23371350    ई-मेल: cpio@kaplindia.com
सपीआईओके
श्री लोकेश नाइक कार्यपालक (मानव संसाधन विकास) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, “अर्का – द बिजनेस सेंटर”, प्लॉट नंबर: 37, साइट नंबर: 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण, बैंगलोर-560058फोन नंबर (0) 080-23571590
फैक्स: 080-23371350    ई-मेल: cpio@kaplindia.com
पीआईओ

XVII. अन्य उपयोगी जानकारी

क. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (इसके पश्चात “अधिनियम”) के तहत सूचना प्राप्त करने और अभिलेखों की जांच के लिए प्रक्रिया

  1. मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) की नियुक्ति :
    1. यथा लागू सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त करने हेतु केएपीएल में लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को नामित किया गया है।
    2. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना की मांग करनेवाले या अभिलेखों का निरीक्षण करनेवाले कोई भी भारतीय नागरिक संबंधित पीआईओ को फॉर्म-ए या फॉर्म-बी, जो भी लागू हो, में अपना आवेदन फाइल कर सकता है। ये फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध हैं अथवा अनुरोधकर्ता केएपीएल वेबसाइट http://www.kaplindia.com से स्वयं प्रिंट ले सकता है या उसी प्रारूप में अनुरोध कर सकता है।
    3. अनुरोधकर्ता अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त अभिलेखों की जानकारी या निरीक्षण के लिए अनुरोध नहीं करेगा।
    4. अनुरोधकर्ता आवेदन में उल्लेख करेगा कि मांगी गई जानकारी क्या किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता की चिंता करता है।
    5. उत्तर को या तो अनुरोधकर्ता द्वारा एकत्र किया जाएगा या आवेदन पत्र में दिए गए पते पर डाक या कूरियर के माध्यम से अनुरोधकर्ता को भेजा जाएगा।
    6. अनुरोध जिन्हें पीआईओ को संबोधित नहीं किया गया है या आवश्यक जानकारी निर्दिष्ट नहीं की गई है, का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
  1. अनुरोधकर्ता पीईओ से प्राप्त उत्तर या इसके अभाव में संतुष्ट नहीं होने पर:
  1. यदि अनुरोधकर्ता आवेदन जमा करने के निर्धारित समय के अंदर पीआईओ से उत्तर प्राप्त करने में विफल रहता है या निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट होता है, तो वह समीक्षा के लिए 30 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। यदि अपील अनुमत्त है, तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना दी जाएगी।
  1. समय सारणी:
    1. पीआईओ अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर अनुरोधकर्ता को उत्तर भेजेंगे।
  1. लागू शुल्क और भुगतान  :
    1. अभिलेखों की सूचना प्रदान करने/निरीक्षण की मांग के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ रु.10/- के आवेदन शुल्क को नकद/मेसर्स केएपीएल लिमिटेड, बेंगलूर को देय डीडी/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेजना होगा।
    2. अभिलेखों की सूचना प्रदान करने/निरीक्षण की मांग के लिए नियत शुल्क इस प्रकार होगा:
      1. प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु.2/- (ए-4 या ए-3 साइज़ में), तैयार किया गया या नकल किया गया
      2. बड़े आकार के पेपर में नकल करने पर वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
      3. नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; तथा
      4. अभिलेखों का निरीक्षण; पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; इसके बाद के घंटे या उसके बाद अंश के लिए रु.5/-प्रति घंटे;
      5. रु.50/- प्रति डिस्केट या फ्लॉपी युक्त सूचना के लिए;
      6. मुद्रित रूप में सूचना; प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या रु.2/- प्रति पृष्ट प्रकाशन से सार की फोटोकॉपी के लिए।
      7. अधिनियम की धारा 7(3)(क) के अनुसार सूचना देने के लिए पीआईओ द्वारा निर्धारित लागत।
    3. अनुरोध केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह अधिनियम के तहत पीआईओ से संबंधित हो और ऊपर उल्लिखित 4.1 के अनुसार अपेक्षित शुल्क के साथ हो।
    4. अनुरोध को संसाधित करने के संबंध में मांगी गई अतिरिक्त शुल्क/लागत को  अनुरोधकर्ता, पीआईओ से नोटिस मिलने पर, जमा करना होगा। अतिरिक्त भुगतान की विलंब से प्राप्ति के कारण हुई देरी के लिए पीआईओ जिम्मेदार नहीं होगा।
    5. नकद भुगतान लेखा अधिकारी, केएपीएल, कॉरपोरेट ऑफिस में, उचित रसीद के विरुद्ध, सामान्य कार्यसमय के दौरान, व्यक्तिगत रूप से अनुरोधकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा और इसकी रसीद की प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।
    6. यदि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से किया जाना है, तो वह केएपीएल लिमिटेड, बेंगलूर के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए।
    7. नकद भुगतान या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक की ओर धन प्राप्ति के साथ आवेदन पीआईओ द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
    8. अनुरोधकर्ता डाक/कूरियर के माध्यम से भेजे गए आवेदन के साथ किसी भी मुद्रा नोट(टों) को संलग्न नहीं करना चाहिए। यह अधिनियम के प्रावधानों और डाक सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के विरुद्ध है।
    9. अनुरोधकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक जमा नहीं करना चाहिए। पीआईओ द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर लोक प्राधिकारी के पास जमा किए गए किसी भी अतिरिक्त धन का दावा आवश्यक रूप से किया जा सकता है। किसी भी मामले में, सूचना के लिए किसी अन्य अनुरोध के विरुद्ध ऐसी अतिरिक्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।
    10. आवश्यक होने पर, सूचना के अभिलेखों के निरीक्षण या निरीक्षण के लिए उसके द्वारा जमा किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क/लागत के बारे में पीआईओ अनुरोधकर्ता को सूचित करेंगे। दस्तावेजों/निरीक्षण की सूचना जारी करने से पहले, आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा किया जाना चाहिए।
    11. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुरोधकर्ता को कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति के लिए लागू राशन कार्ड दिखाना होगा और आवेदन के साथ उसकी एक प्रति जमा करनी होगी। इस तरह के राशन कार्ड में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए लागू लाभों के प्राप्तकर्ता के रूप में उनका नाम होना चाहिए।

ख. ख जानकारी मांगने का प्रारूप (फार्म ए)

ग. ग अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रारूप (फार्म बी)

घ. घ अपीलीय प्राधिकारी को अपील के लिए प्रारूप (फार्म सी)

केएपीएल फॉर्म – ए
केएपीएल फॉर्म – बी
केएपीएल फॉर्म – सी

 

XVIII. कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है:

क. मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए लंबित: अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है (31.03.2021 तक)

ख. मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया: शून्य (31.03.2021 तक)